राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ने लगाई रिहाई की गुहार (लीड-1)
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए पी. आर. रविचंद्रन ने 16 वर्ष से अधिक की सजा पूरी करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में रिहाई के लिए याचिका दायर की है।
मई 1991 में हुई राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रविचंद्रन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायाधीश पी. सथशिवम की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। रविचंद्रन ने कहा कि निर्धारित 14 वर्ष कैद की सजा पूरी करने और जेल में अच्छे व्यवहार के बावजूद उसकी रिहाई नहीं हुई।
गौरतलब है कि आजीवन कारावास की सजा के तहत 14 वर्षो तक जेल में कैद रहने के बाद कैदी रिहाई के लिए अपील कर सकता है।
रविचंद्रन फिलहाल वैल्लोर केंद्रीय जेल में बंद है। याचिका में उसने तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के साथ संबंध रखने संबंधी राज्य सरकार के आरोप पर भी सवाल उठाए है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।