युशचेंको ने आदेश पर रोक लगाने वाली अदालत भंग की
कीव(यूक्रेन), 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति युशकेंको ने कीव की उस अदालत को भंग कर दिया है, जिसने संसद भंग कर समयपूर्व चुनाव कराने संबंधी उनके आदेश को निलंबित कर दिया था।
इस आशय की जानकारी उनके कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है।
युशकेंको ने कीव जिला अदालत को भंग करने का आदेश सोमवार को जारी किया । इस अदालत ने राष्ट्रपति और केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ प्रधानमंत्री युलिया तिमोशेंको द्वारा दाखिल एक याचिका के पक्ष में आदेश जारी कर संसद भंग करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को निलंबित कर दिया था।
कीव के अभियोजन कार्यालय ने कीव अदालत के उस जज के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसने गैरकानूनी तरीके से राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ जानबूझ कर निलंबन आदेश जारी किया था।
ज्ञात हो कि यूक्रेन की पश्चिम समर्थक गठबंधन सरकार तीन सितंबर को उस समय गिर गई थी, जब युशकेंको की समर्थक पार्टी ऑवर यूक्रेन ने तिमोशेंको द्वारा विपक्षी पार्टी से हाथ मिलाने के बाद सरकार से खुद को अलग कर लिया था।
गौरतलब है कि तिमशेंको ने यह कदम राष्ट्रपति के अधिकारों को कम करने वाले कानून को पास कराने के मकसद से उठाया था।
समाचार एजेंसी रिया नवोस्ती के अनुसार यूक्रेन के संविधान के अनुसार तीस दिनों के भाीतर यदि कोई भी गठबंधन सरकार बना पाने में विफल होता है तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर समयपूर्व चुनाव कराने का आदेश जारी कर सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।