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न्यायाधीश-रिश्वत मामले के आरोपी की जमानत

By Staff
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चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विरोध के बावजूद न्यायाधीश-रिश्वत मामले के मुख्य आरोपियों में से एक पूर्व विधि अधिकारी संजीव बंसल को जमानत मिल गई है।

सीबीआई की विशेष अदालत की जगदीप जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता बंसल को जमानत दे दी।

बंसल एक न्यायाधीश के घर अनधिकृत तरीके से डेढ़ करोड़ रुपये भिजवाने के आरोप में पिछले 55 दिनों से सलाखों के पीछे थे।

बचाव पक्ष के वकील की दलील थी कि चूंकि सीबीआई मामले से संबंधित सभी जरूरी सबूत इकट्ठा कर चुकी है, लिहाजा आरोपी को जेल में रखने का अब कोई औचित्य नहीं बचता।

मामले के अन्य दो आरोपी बंसल के सहायक राम प्रकाश और प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता को भी अदालत ने जमानत दे दी। बंसल और गुप्ता ने 200,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जबकि राम प्रकाश को 25,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ी।

सीबीआई के वकील बी.पी. सिंह ने आरोपियों की रिहाई का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि अभी हम जांच प्रक्रिया के बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर हैं। चूंकि आरोपी रसूख वाले हैं, लिहाजा वे रिहा होने पर सबूतों से छेड़-छाड़ कर सकते हैं।

मामले के दो अन्य आरोपी दिल्ली के होटल व्यवसायी रविंदर सिंह और प्रापर्टी डीलर निर्मल सिंह अभी भी सलाखों के पीछे हैं। रविंदर सिंह जमानत की अर्जी पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की नवनियुक्त न्यायाधीश निर्मल कौर के आवास पर डेढ़ करोड़ रुपयों से भरा बैग पहुंचाया गया था। कौर ने मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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