यूक्रेन में राष्ट्रपति का निर्णय रद्द करने वाले न्यायाधीश पर मुकदमा
कीव, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति के संसद भंग करने और समय पूर्व संसदीय चुनाव कराने के निर्णय को रद्द करने वाले एक न्यायाधीश के खिलाफ सरकार ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है।
समाचार एजेंसी 'यूनियन' ने सरकारी अभियोजक येवहेंजी ब्लाझिवस्की के हवाले से बताया कि न्यायाधीश के खिलाफ उनके गैरकानूनी फैसले के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कीव की जिला अदालत ने शनिवार को राष्ट्रपति द्वारा संसदीय चुनाव के निर्णय पर रोक लगा दी थी। अदालत का यह निर्णय प्रधानमंत्री युलिया तिमोशेंको की याचिका पर आया था।
समाचार एजेंसी रिआ नोवोस्ती के मुताबिक तीन सितम्बर को पश्चिम समर्थित गठबंधन सरकार उस समय गिर गई थी जब राष्ट्रपति समर्थक दल आवर यूक्रेन ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।
प्रधानमंत्री तिमोशेंको के राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती करने संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग लेने के कारण आवर यूक्रेन ने यह कदम उठाया। इसके बाद ही राष्ट्रपति विक्टर यूशचेंको ने संसद को भंग करके समय पूर्व चुनाव का ऐलान किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।