रिजवानुर आत्महत्या मामले में सुनवाई पर रोक
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजवानुर रहमान आत्महत्या मामले में आरोपी कोलकाता के उद्योगपति अशोक टोडी के मामले की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है।
कोलकाता की एक मेट्रोपोलिटन अदालत में टोडी के खिलाफ पिछले वर्ष हुई रिजवानुर की मौत के मामले में मुकदमा चल रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच और उसके अभियोग पत्र को चुनौती देने वाली टोडी की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक सुनवाई रोक दी है।
खंडपीठ में न्यायमूर्ति सतशिवम और अब्दुल आलम भी थे। पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को टोडी की याचिका पर शीघ्र निर्णय देने को कहा है।
खंडपीठ ने कोलकाता की मेट्रोपोलिटन अदालत को टोडी के खिलाफ आरोप तय करने की छूट दी है। आरोपियों के खिलाफ सुनवाई आरंभ करने का यह पहला कदम है।
सीबीआई ने अपनी जांच में टोडी के अलावा छह अन्य को रिजवानुर की आत्महत्या का दोषी पाते हुए उनके खिलाफ 22 सितम्बर को आरोप पत्र दाखिल किया था।
इनमें अशोक टोडी के भाई प्रदीप, साले अनिल सरावगी, कोलकाता के पूर्व पुलिस उपायुक्त अजय कुमार, पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त सुकांती सक्रवर्ती उपनिरीक्षक कृष्णेंदु दास और रिजवानुर का पड़ोसी एस.एम.मोइनुद्दीन ऊर्फ पप्पू शामिल है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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