सिमी पर प्रतिबंध मामले की सुनवाई करेगी बड़ी खंडपीठ
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी खंडपीठ एक न्यायाधिकरण के स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर से प्रतिबंध हटाने के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करेगी। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कहा कि नए फैसले तक सिमी पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।
न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा और न्यायमूर्ति सायरिक जोसफ की खंडपीठ ने मामले को प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन को सौंपते हुए कहा कि सरकार की याचिका को एक उपयुक्त और बड़ी खंडपीठ के समक्ष रखना चाहिए।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक सिमी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने छह अगस्त को आतंकवाद निरोधी न्यायाधिकरण के सिमी से प्रतिबंध हटाने के निर्णय को स्थगित कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2001 में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो) के तहत सिमी पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध को सितम्बर 2003 में आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) के तहत दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने पोटा समाप्त करने के बाद सितम्बर 2005 में गैरकानूनी गतिविधि निवारक कानून के तहत तीसरी बार सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 2007 में सिमी पर चौथी बार प्रतिबंध लगाया गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।