पाकः विधि मंत्री करेंगे सरबजीत केस की समीक्षा

नाइक ने सरबजीत से कल यहां की कोट लखपत जेल में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने जेल के अधीक्षक से सरबजीत की फाइल मांगी ताकि वह उसके मामले का अध्ययन कर सकें।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सरबजीत की दया याचिका को खारिज कर चुका है। नाइक ने संवाददाताओं से कहा "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केवल राष्ट्रपति को ही संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत क्षमादान का या सजा में छूट देने का अधिकार है। यह और कोई नहीं कर सकता"।
उन्होंने भारतीय अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वह भी पाकिस्तानी कैदियों के मामलों में मानवीय आधार पर विचार करें और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजें।
नाइक ने कहा कि सरबजीत को वह सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो इस जेल के अन्य कैदियों को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने वहां की जेलों में बंद 100 से अधिक पाकिस्तानी कैदियों की सूची मुहैया कराई है।


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