गुजरात के पूर्व मंत्री को 20 वर्ष की सजा (लीड-2)
अहमदाबाद, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद सूरती तथा पांच अन्य लोगों को शनिवार को एक अदालत ने वर्ष 1993 में सूरत शहर के दो इलाकों में बम विस्फोटों के मामले में 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक अधिनियम (टाडा) की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सूरती और अन्य पांच लोगों को 20 वर्ष कैद की सजा के साथ दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने 11 अन्य लोगों के साथ सूरती को सूरत रेलवे स्टेशन पर अप्रैल 1993 में हुए ग्रेनेड विस्फोट मामले में दोषी पाया। विस्फोट में लगभग 40 लोग घायल हुए थे। दूसरा धमाका वाराचा इलाके में किया गया था, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी।
अदालत ने सूरती को विस्फोट के लिए अहमदाबाद के कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ से हथगोले खरीदने का दोषी पाया। इस मामले सूरती के बेटे फारुक सूरती की भी तलाश है।
गौरतलब है कि वर्ष 1997 में अहमदाबाद में पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास में लतीफ मारा गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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