सर्वोच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई पर लगाई रोक
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन मामले में आरोपी 13 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा की जा रही जांच में कमी पाए जाने के बाद यह आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि नवंबर 2005 में सोहराबुद्दी शेख को अहमदाबाद में एक फर्जी मुठभेड़ में गुजरात पुलिस ने मार दिया था।
न्यायाधीश तरुण चटर्जी और न्यायाधीश अफताब आलम की खंडपीठ ने सुनवाई पर रोक लगा दी। आरोप लगाया गया कि गुजरात के पुलिस महानिरीक्षक गीता जौहरी की टीम द्वारा की जा रही जांच में कुछ पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जौहरी को इस मामले की जांच सौंपी गई थी।
अहमदाबाद सत्र अदालत को सुनवाई स्थगित करने का आदेश देते हुए खंडपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि वह अगले आदेश तक संबंधित सभी कागजातों को अपने कब्जे में ले ले।
सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के तर्को को सुनने के बाद सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। सुब्रमण्यम इस मामले में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त किए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।