सरकार 1 माह में माझी की यात्रा संबंधी कागजात पर फैसला करे
नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से भारतीय सरोगेट मदर से पैदा हुई मांझी नामक बच्ची के यात्रा संबंधी कागजातों को जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर एक महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है।
न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत की खंडपीठ ने अपने फैसले में राजस्थान स्थित नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन 'सत्या' से कहा कि वह बच्ची की नागरिकता और अधिकार के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग से संपर्क साधे।
न्यायालय ने मांझी की 74 वर्षीय दादी और जापानी नागरिक एमिको यमादा की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। यमादा दो महीने की मांझी को अपने देश जापान ले जाने के लिए केंद्र सरकार से यात्रा संबंधी कागजात जारी करने की मांग कर रही हैं।
मांझी का जन्म 25 जुलाई को जापानी पिता और भारतीय सरोगेट मदर से गुजरात के आणंद में हुआ था। सत्या कानून के तहत मांग कर रही है कि मांझी का कोई भी अभिभावक होने का दावा नहीं कर सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।