सांसद शहाबुद्दीन को 10 वर्ष की सजा
पटना, 26 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के सीवान न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सांसद शहाबुद्दीन को प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में दस वर्ष के कैद तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दूसरे एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।
सीवान मंडलकारा में दोनों मामलों की सुनवाई के बाद आज सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि सीवान जिला के हुसेनगंज थाना के प्रतापपुर क्षेत्र स्थित शहाबुद्दीन के पैतृक निवास पर पुलिस ने छापा मारा था। हुसेनगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 44/05 में शहाबुद्दीन पर आरोप लगाया गया था कि 24 अप्रैल 2005 को उनके प्रतापपुर स्थित आवास से प्रतिबंधित हथियार बरामद किए गए थे। इसी मामले में शहाबुद्दीन को आज दस वर्ष की सजा सुनाई गई।
उधर, एक अन्य आरोप के मुताबिक 21 जून 1996 को आंदर थाना के पुलिस निरीक्षक संदेश बैठा के साथ शहाबुद्दीन, रूसतम खां तथा मुन्ना साई ने मारपीट कर गिरफ्तार मुन्ना साई को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। इस मामले में आज तीनों को बरी कर दिया गया।
शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ वे उच्च न्यायालय जाएंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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