धूम्रपान-विरोधी कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे होटल मालिक
चेन्नई, 20 सितम्बर (आईएएनएस)। सरकार के धूम्रपान-विरोधी कानून के 2 अक्टूबर से अमल में लाने के खिलाफ होटल उद्योग के प्रतिनिधि न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
'द साउथ इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन' (एसआईएचआरए) के सचिव टी. नटराजन ने शनिवार को कहा, "होटल संघ की सर्वोच्च संस्था 'द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (एफएचआरएआई) सरकार के धूम्रपान विरोधी कानून के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।"
उन्होंने कहा कि होटल मालिकों को निर्धारित वेंटीलेशन सुविधाओं के साथ एक धूम्रपान कमरे का निर्माण करने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है।
इस नए कानून के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को, पब और बार सार्वजनिक स्थलों में गिने जाएंगे इसलिए यहां धूम्रपान की छूट नहीं होगी।
साथ ही, इस नए कानून के अनुसार 30 से कम कमरों वाले होटलों और 30 से कम लोगों के बैठने की सुविधा वाले रेस्टोरेंटों के मेहमान धूम्रपान नहीं कर पाएंगे। बड़े-बड़े होटलों और रेस्टोरेंटों में धूम्रपान के लिए एक बंद लांज होगा।
नटराजन के अनुसार एक-दो दिनों में एफएचआरएआई द्वारा यह मामला दर्ज कर दिया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।