पापिया घोष हत्याकांड में एक को फांसी, 3 को आजीवन कारावास
पटना, 19 सितम्बर (आईएएनएस)। बिहार के चर्चित पापिया घोष हत्याकांड में शुक्रवार को राजधानी की एक अदालत ने एक दोषी व्यक्ति को फांसी और अन्य तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पटना जिले की त्वरित अदालत संख्या पांच के न्यायाधीश ओम प्रकाश ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने शंकर साहू को फांसी, जबकि मनोहर कुमार, आशीष कुमार राय और अनिल उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
न्यायाधीश ने एक अन्य आरोपी स्थानीय अधिवक्ता रामचंद्र महतो को दो वर्ष की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान रामचंद्र की जमानत अर्जी भी स्वीकार कर ली गई।
उल्लेखनीय है कि 3 दिसंबर 2006 को पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पापिया घोष और उनकी नौकरानी मालती देवी की पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित निवास स्थल पर डकैती के दौरान हत्या कर दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।