यूएई में दो बर्खास्त भारतीयों को बहाल करने का आदेश
दुबई, 12 सितम्बर (आईएएनएस)। संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्माण कंपनी में मामूली आरोपों के आधार पर बर्खास्त दो भारतीय कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया है।
समाचार पत्र 'खलीज टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अबू धाबी के संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी को न केवल दोनों कर्मचारियों को काम पर वापस लेने का आदेश दिया, बल्कि उनके बर्खास्तगी समय का पिछले डेढ़ साल का बकाया वेतन भी देने का आदेश दिया है।
रिपोर्टों के अनुसार एक कंप्यूटर तकनीशियन और एक फोरमैन को एक दिन काम पर देर से आने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। कर्मचारियों ने इस निर्णय के खिलाफ अबु धाबी के न्यायालय में मार्च 2007 में याचिका दायर की थी।
इस मामले की जांच के लिए नियुक्त एक विशेषज्ञ ने पुष्टि कर दी कि कर्मचारियों की सेवाएं मनमाने तरीके से समाप्त की गई हैं। कंपनी और कर्मचारियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।