आरुषि हत्याकांड : कृष्णा व राजकुमार को मिली जमानत (लीड-1)
गाजियाबाद, 12 सितम्बर (आईएएनएस)। आरुषि तलवार हत्याकांड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सबूत इकट्ठा करने में विफल होने के बाद इस मामले के आरोपी कृष्णा और राजकुमार को शुक्रवार को न्यायालय ने जमानत दे दी।
कृष्णा की जमानत अर्जी सीबीआई की विशेष मजिस्ट्रेट सपना मिश्रा के समक्ष, जबकिराजकुमार की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रमा जैन के समक्ष पेश की गई थी।
सीबीआई के वकील सुरेश बत्रा ने कृष्णा की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह विदेशी नागरिक है और अपने देश नेपाल भाग सकता है। कृष्णा को 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी गई। बचाव पक्ष के वकील एफ. सी. शर्मा ने कहा कि सीबीआई कृष्णा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि चार महीने तक कृष्णा को हिरासत में रखने के बावजूद सीबीआई हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं कर सकी है।
सीबीआई ने नौ सितंबर को कहा था कि उसके पास मामले के तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं और वह हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने में विफल रही है।
उधर, सीबीआई वकील ने अदालत में कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक राजकुमार को भी न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता है। वह भी नेपाली नागरिक है। यद्यपि, रमा जैन की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील नरेश यादव के तर्को को स्वीकार करते हुए राजकुमार को 25-25 हजार के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।
इससे पहले मामले के तीसरे आरोपी विजय मंडल को रमा जैन की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
गौरतलब है कि आरुषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या उसके नोएडा स्थित घर में कर दी गई थी। एक हफ्ते की जांच के बाद नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता डा. राजेश तलवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन 11 जुलाई को सीबीआई के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार ने डा. तलवार को क्लीन चिट देते हुए नार्को टेस्ट के आधार पर उनके कंपाउंडर कृष्णा और दो अन्य राजकुमार तथा विजय मंडल पर हत्या का आरोप लगाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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