सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना कीमत 110 रू. करने को कहा
नई दिल्ली, 9 सितंबरः उच्चतम न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश के सरकारी उपक्रम और निजी चीनी मिलों को गन्ना किसानों को चालू सत्र के लिए110 रूपये प्रति क्विंटल मूल्य के हिसाब से भुगतान करने को कहा।
अपने अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चीनी मिलों को एक माह के भीतर यह भुगतान करने को कहा है।
एक सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था जिसमें चीनी मिलों को वर्ष 2007-08 के सत्र के लिए 125 से 130 रूपये प्रति क्विंटल का प्रदेश द्वारा परामर्शित मूल्य (एसएपी) भुगतान करने को कहा गया था।
उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में 125 से 130 रूपये प्रति क्विंटल के एसएपी कसे सही ठहराते हुए अपने अंतरिम आदेश को संशेधित कर मिलों से 110 रूपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने को कहा।
उच्च
न्यायालय
ने
चीनी
मिलों
से
यह
भी
कहा
कि
वे
15
रूपये
प्रति
क्विंटल
के
अंतर
का
भुगतान
छह
सितंबर
तक
कर
दें।