आरुषि हत्याकांड: राजकुमार की याचिका खारिज
गाजियाबाद, 9 सितम्बर: नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड के आरोपी राज कुमार की जमानत याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।
सीबीआई की विशेष मजिस्ट्रेट सपना मिश्रा ने यह फैसला सुनाया। जमानत याचिका पर सुनवाई के समय बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि सीबीआई के पास राजकुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। परंतु सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है। उन्होंने राजकुमार के फरार होने की संभावना भी व्यक्त की।
गौरतलब है कि नोएडा के जलवायु विहार में 16 मई 2008 को आरुषि तलवार और उसके घर के नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई। हत्या का शक पहले नौकर हेमराज पर था, लेकिन एक दिन बाद उसका शव बरामद होने के बाद मामले ने पुलिस को उलझा कर रख दिया।
इस
मामले
में
सबसे
पहले
आरुषि
के
पिता
राजेश
तलवार
की
गिरफ्तारी
हुई।
बाद
में
उनको
जमानत
मिल
गई।
इसके
बाद
सीबीआई
ने
नारको
परीक्षण
के
आधार
पर
राजेश
के
कंपाउंडर
कृष्णा,
और
दो
अन्य
नौकरों
राजकुमार
तथा
विजय
मंडल
को
गिरफ्तार
किया
था।