आरुषि हत्याकांड: विजय को ज़मानत
सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में न्यायधीश रमा जैन ने पाया कि सीबीआई के पास विजय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। जबकि सीबीआई के वकील लगातार विजय के खिलाफ सबूत होने का दावा कर रहे थे।
गौरतलब है कि आरुषि की हत्या में शामिल होने के आरोप में विजय को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ डॉ. राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा और डॉ अनीता दुर्रानी के नौकर राजकुमार को भी गिरफ्तार किया गया था।
कंपाउंडर
कृष्णा
के
नार्को
टेस्ट
और
ब्रेन
मैपिंग
के
दौरान
भी
विजय
मंडल
के
खिलाफ
कई
बातें
सामने
आयीं,
लेकिन
सीबीआई
कोर्ट
की
न्यायाधीश
उनसे
सहमत
नहीं
हैं।
सीबीआई
के
पास
विजय
के
खिलाफ
कोई
ठोस
सबूत
नहीं
होने
पर
उसे
जमानत
दे
दी
गई।
विजय
मंडल
को
25-25
हजार
के
दो
मुचलके
भरने
पर
जमानत
दी
गई
है।
Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें