बीएमडब्ल्यू मामला : नंदा को पांच साल की कैद (लीड-1)
नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। छह मौतों के लिए पांच साल की सजा! बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू मामले में शुक्रवार को राजधानी की एक अदालत ने संजीव नंदा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने इससे पूर्व बुधवार को बीएमडब्ल्यू मामले में नंदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत दोषी करार दिया था। इसके तहत के अधितकतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है।
अदालत ने व्यापारी राजीव गुप्ता को सबूत नष्ट करने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद के साथ 10 हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई। गुप्ता के दो घरेलू नौकरों भोला नाथ और श्याम सिंह को भी सबूत नष्ट करने का दोषी करार देते हुए छह-छह महीने की कैद और एक-एक सौ रुपये का जुर्माना लगाया। फैसला सुनाए जाने के तत्काल बाद इन तीनों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया।
नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल एस. एम. नंदा के पोते नंदा को मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 10 जनवरी 1999 को नंदा ने लोदी रोड में छह लोगों को अपनी बीएमडल्यू कार से कुचल दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के वक्त संजीव नंदा शराब के नशे में था।
नंदा इससे पूर्व नौ महीने जेल की सजा काट चुके हैं, जिसे उनकी पांच वर्ष की सजा में से कम कर दिया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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