संजीव नंदा को 5 साल की कैद
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार द्वारा बीएमडब्ल्यू कांड में नंदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत दोषी करार दिया था, जिसके अंतर्गत अधितकतम 10 वर्ष कैद की कैद का प्रावधान है।
संजीव नंदा के अलावा अदालत ने व्यापारी राजीव गुप्ता को सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए एक साल की कैद और 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुप्ता के दो घरेलू नौकरों भोला नाथ और श्याम सिंह को भी सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए छह-छह महीने की कैद और एक-एक सौ रुपये का जुर्माना लगाया।
गौरतलब है कि 10 जनवरी 1999 को नंदा अपने दोस्त माणिक कपूर और सिद्धार्थ गुप्ता के साथ जब एक पार्टी से लौट रहे थे तो दक्षिण दिल्ली के लोदी रोड इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से छह लोगों को कुचल दिया था।
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