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पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बहाली नहीं: रिपोर्ट

By Staff
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इस्लामाबाद, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। सत्तारुढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने सर्वोच्च न्यायालय के बर्खास्त मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी और उनके साथी न्यायाधीशों को बहाल न करने का सैद्धांतिक फैसला किया है।

इस्लामाबाद, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। सत्तारुढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने सर्वोच्च न्यायालय के बर्खास्त मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी और उनके साथी न्यायाधीशों को बहाल न करने का सैद्धांतिक फैसला किया है।

दैनिक समाचार पत्र 'द न्यूज' ने शुक्रवार को पीपीपी के प्रवक्ता फरहतुल्लाह बाबर के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी को इसकी जानकारी दे दी गई है।

गिलानी ने सीनेट में घोषणा की थी कि बर्खास्त न्यायाधीशों की बहाली की जाएगी और संविधान के 17 वें संशोधन को हटा दिया जाएगा लेकिन पीपीपी के शीर्ष नेतृत्व ने गिलानी को औपचारिक रूप से बता दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें सार्वजिनक रूप से इस संबंध में कोई वक्तव्य देना बंद कर देना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष तीन नवंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आपातकाल की घोषणा करते हुए 60 न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद मार्च में चुनावों के दौरान पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने बर्खास्त न्यायाधीशों की बहाली का वादा किया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार एटार्नी जनरल लतीफ खोसा ने मीडिया को बताया कि चौधरी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के शेष न्यायाधीश अगर बहाल होना चाहते हैं तो उन्हें देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डोगर के अधीन काम करना होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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