नंदा को मिली सजा से पीड़ित परिवार नाखुश
नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू कांड के दोषी संजीव नंदा को मिली सजा से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली की एक अदालत ने नंदा को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
बीएमडब्ल्यू कार से कुचले गए पेरु लाल के पुत्र नवीन कुमार ने कहा, "संजीव नंदा को जो सजा मिली है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। वह एक अमीर आदमी है और उसे दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोषमुक्त कर दिया जाएगा।" जनवरी 1999 में घटी घटना के समय कुमार मात्र पांच वर्ष के थे।
कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "नंदा को जेल में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसके पास काफी रुपये हैं और वह अपनी सुविधा की चीजें वहां भी खरीद सकता है।"
उल्लेखनीय है कि नंदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत सजा सुनाई गई थी। कुमार की मां फूला देवी ने कहा, "दुर्घटना के नौ वर्ष बाद नंदा को पांच वर्ष की सजा हो या आजीवन कारावास की सजा! उससे क्या फर्क पड़ता है।"
उन्होंने कहा, "मैंने अपने पति को खोया है और अब वे दोबारा नहीं आ सकते। गत नौ वर्षो के दौरान कोई हमारी स्थिति जानने तक नहीं आया।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।