धूम्रपान करने वाले हो जाएं सावधान, बॉस कर सकते हैं चलान
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। धूम्रपान करने वालों को अब सावधान हो जाने की जरुरत है। अब विद्यालयों के प्रधानाचार्य, डाकिया, रेलवे स्टेशन मास्टर और यहां तक की आपके बॉस भी यदि आपको सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पकड़ते हैं तो वे आप पर जुर्माना लगा सकते हैं।
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। धूम्रपान करने वालों को अब सावधान हो जाने की जरुरत है। अब विद्यालयों के प्रधानाचार्य, डाकिया, रेलवे स्टेशन मास्टर और यहां तक की आपके बॉस भी यदि आपको सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पकड़ते हैं तो वे आप पर जुर्माना लगा सकते हैं।
गांधी जयंती यानी दो अक्टूबर से यह कानून लागू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही इस कानून को गजट में शामिल करने के लिए भेज चुका है। यह सितंबर के दूसरे सप्ताह में सार्वजनिक हो जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए कानून के तहत सरकारी कार्यालयों के अलावा सभी निजी कार्यालय भवनों में भी धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी ने बताया कि नए कानून के तहत विद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो, स्टेशन मास्टर, डाकिया या फिर हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारी को धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध चलान काटने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी चलान काटने का अधिकार दिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।