चिंकारा शिकार मामले में पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज (लीड-1)
मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। संरक्षित चिंकारा के शिकार से संबंधित मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री धर्मराव बाबा अतराम की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
शनिवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद अतराम को सास्वद की अदालत में दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी' (एनसीपी) के सदस्य अतराम ने जमानत की याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
अतराम के खिलाफ कार्रवाई उस समय हुई जब वन विभाग के कर्मचारियों ने सतारा में पंचगनी के निकट सुरेश बेरमानी नामक व्यक्ति के फार्महाउस पर छापा मारा और चिंकारा के शरीर का कुछ हिस्सा और बंदूकें बरामद कीं।
उल्लेखनीय है कि भोर उपजिले के निकट कुछ ग्रामीणों ने गत 14 जून को अतराम और उनके दोस्त को शिकार के बाद पार्टी करते देखा था। उन्होंने ही वन विभाग को इस संबंध में सूचना दी थी।
इसके बाद अतराम ने सात जुलाई को मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा था कि वे इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ जांच चल रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।