अंसल बंधु गिरफ्तारी के तत्काल बाद जमानत पर छूटे
नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अचल संपत्ति के कारोबारी भाइयों गोपाल और सुशील अंसल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तारी के तत्काल बाद जमानत पर रिहा कर दिया।
नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अचल संपत्ति के कारोबारी भाइयों गोपाल और सुशील अंसल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तारी के तत्काल बाद जमानत पर रिहा कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने अंसल बंधुओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर रखा था। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि दोनों अंसल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी और रिहाई की ये कार्रवाई क्रमश: शनिवार और सोमवार को की गई।
उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को हुए अग्निकांड में 59 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए थे।
सीबीआई के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए आईएएनएस से कहा, "हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है। चूंकि वारंट जमानती किस्म के थे इसलिए हमने उन्हें निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी।"
उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो, उसे जांच एजेंसी द्वारा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। गत 13 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने अंसल बंधुओं के खिलाफ उस समय जमानती वारंट जारी किया था जब 'एसोसिएशन आफ विक्टिम्स आफ उपहार फायर ट्रेजेडी' की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने आरोप लगाया था कि जमानत पर रहते हुए अंसल बंधु जानबूझ कर अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में देरी कर रहे हैं।
अंसल बंधुओं को दिल्ली की निचली अदालत ने 20 नवंबर 2007 को आपराधिक लापरवाही का दोषी ठहराया था जिसके कारण सिनेमाघर में आग लगने की घटना हुई। अदालत ने दोनों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय में कृष्णामूर्ति की अर्जी पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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