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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्पष्टीकरण चाहते हैं अंसारी

By Staff
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नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। गाजीपुर की केंद्रीय जेल में बंद उत्तरप्रदेश के विधायक मुख्तार अंसारी ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहा कि क्या जिला अदालत उनकी जमानत याचिका की सुनवाई कर सकती है?

सन 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद कृष्णानंद राय की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि गाजीपुर जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश जो राय की हत्या में उनकी कथित भूमिका का परीक्षण कर रहे हैं, ने उनकी जमानत याचिका की सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

अंसारी के मुताबिक जिला अदालत ने उस समय उनकी याचिका की सुनवाई से इंकार कर दिया, जब गत एक अगस्त को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अंसारी का मामला गाजीपुर जेल से लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत स्थानांतरित करने संबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की । उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिला जेल को उनके मामले की सुनवाई करने से रोक दिया गया।

अंसारी ने कहा कि राय की विधवा अलका राय द्वारा दायर एक याचिका पर भी गत 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने यही फैसला दिया था लेकिन उस समय उसने कहा था कि जिला अदालत जमानत याचिका की सुनवाई करके जल्द से जल्द उसका निपटारा करे।

मामला न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर और न्यायमूर्ति डी.के. जैन की पीठ के समक्ष लाया गया और उनसे मांग की गई कि वे मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की पीठ द्वारा गत एक अगस्त को पारित किए गए आदेश को स्पष्ट करंे तो पीठ ने अंसारी से कहा कि वे अगले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश की पीठ से संपर्क करें।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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