जाली नोट मामले में बैंक कैशियर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर (लीड-1)
लखनऊ, 12 अगस्त (आईएएनएस)। सिद्धार्थनगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की डुमरियागंज शाखा में नकली नोट मामले के मुख्य आरोपी बैंक कैशियर सुधाकर त्रिपाठी को अदालत ने तीन दिन और उसके सहयोगी आबिद शेख को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
उधर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने नकली नोट चलाने वाले गिरोहों पर लगाम कसने के लिए विभिन्न बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की है।
लखनऊ जिला न्यायालय के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) (भ्रष्टाचार निरोधक) के समक्ष मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रिमांड की अपील की, जिसके बाद सीजेएम ने सुधाकर को तीन दिन और आबिद शेख को दो दिन की पुलिस रिमांड के आदेश दिए हैं।
माना जा रहा है कि एसआईटी दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर जाली नोटों से जुड़े अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ करेगी।
उधर अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बृजलाल ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा, विशेष कार्रवाई दस्ता, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने बैंकों के माध्यम से जाली नोटों का संचालन, एटीएम के माध्यम से जाली मुद्रा बहिर्गमन जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश पुलिस, विशेष कार्रवाई दस्ता, आर्थिक अपराध शाखा, इंटेलीजेंस ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समन्वय स्थापित कर जाली नोटों के प्रचलन एवं संचालन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।
उधर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक डी.पी.एस. राठौर ने कहा कि नकली नोटों की पहचान हेतु कोई कार्यक्रम बनाकर प्रशक्षिण के लिए सहयोग मांगा जाएगा तो आरबीआई अवश्य सहयोग करेगा।
गत 29 अगस्त को गिरफ्तार हुए बैंक कैशियर सुधाकर त्रिपाठी ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उसने बैंक के करेंसी चेस्ट से 1.50 करोड़ की अदला-बदली की थी।
पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार बैंक कैशियर सुधाकर त्रिपाठी और उसके सहयोगी आबिद शेख के घर गत रविवार एसआईटी टीम में छापा मारा। सुधाकर के घर से 10 किलो सिक्के और पर्स बरामद हुआ। एसआईटी पर्स में मिले कागजों से महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा कर रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।