48 घंटे के अंदर काम पर लौटेंगे हड़तालकर्मी
पटना, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के सभी नौ विश्वविद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की हड़ताल अगामी 48 घंटे के भीतर समाप्त हो जाएगी।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आऱ एम़ लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंठपीठ ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मियों को 48 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने बिहार सरकार को भी 16 जुलाई 2007 को कर्मचारियों के साथ हुए समझौतों पर विचार कर लागू करने एवं एक माह के बाद न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
ज्ञात हो कि एक छात्र ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था, जिसे लोकहित मुकदमा मानते हुए उक्त निर्देश जारी किया गया है।
उधर, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के महामंत्री गंगा प्रसाद ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश है और इसे हमें मानना होगा। उन्होंने कहा कि सभी हड़ताली कर्मचारियों को 48 घंटे के भीतर काम पर लौट आने का निर्देश दे दिया गया है।
ज्ञात हो कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य के सभी नौ विश्वविद्यालय एवं 250 महाविद्यालयों के करीब 33 हजार कर्मचारी एक जुलाई से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के कारण विश्वविद्यालय एवं कालेजों का काम पूरी तरह ठप हो गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।