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सिमी पर प्रतिबंध हटाने का आदेश वापस
नई
दिल्ली,
6
अगस्त:
सरकार
द्वारा
आतंकवादी
करार
दिए
गए
संगठन
'स्टूडेंट्स
इस्लामिक
मूवमेंट
ऑफ
इंडिया'
(सिमी)
पर
से
प्रतिबंध
हटाने
का
आदेश
को
सर्वोच्च
न्यायालय
ने
बुधवार
शाम
वापस
ले
लिया।
मुख्य
न्यायाधीश
के.
जी.
बालकृष्णन
और
न्यायमूर्ति
ए.के.माथुर
की
खंडपीठ
ने
केंद्र
सरकार
की
याचिका
पर
आतंकवाद
निरोधक
न्यायाधिकरण
के
इस
आदेश
को
रद्द
करते
हुए
कहा
कि
अगर
निर्णय
को
बदला
नहीं
गया,
तो
आतंकवादी
गतिविधियों
के
खिलाफ
उठाए
जा
रहे
कदमों
को
अपूरणीय
क्षति
पहुंचेगी।
इससे
पहले
दिल्ली
उच्च
न्यायालय
की
न्यायाधीश
गीता
मित्तल
की
अध्यक्षता
में
गठित
आतंकवाद
निरोधक
न्यायाधिकरण
ने
मंगलवार
को
सिमी
पर
से
'गैरकानूनी
गतिविधि
निरोधक
अधिनियम'
के
तहत
लगा
प्रतिबंध
हटाने
का
आदेश
दिया
था।
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