'अब नहीं होगा उपभोक्ताओं का शोषण'

By Staff
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Sharad Pawar
नई दिल्ली, 31 जुलाई: उपभोक्‍तावाद के इस दौर में अब कोई नहीं चाहेगा कि उपभोक्‍ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ें। यही कारण है कि उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने उपभोक्‍ता पैनल को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब उपभोक्‍ताओं का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं जन वितरण मंत्री शरद पवार ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद (सीसीपीसी) अब उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा प्रभावी रूप से करेगा।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम (सीपीए), 1986 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। यह संशोधन उपभोक्ताओं को किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। शरदब पवार के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन से सीपीए पहले से बेहतर, ज्यादा उत्तरदायी और उपभोक्ताओं के अनुकूल बन जाएगा।

उधर मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती हुई शिकायतों को मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। इस वर्ष 30 जून तक उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्‍या करीब 354,750 हो गई है।

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