पासपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण संबंधित अधिकारी पर जुर्माना
नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिना हस्ताक्षर के पासपोर्ट जारी करने का दोषी पाए जाने पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिना हस्ताक्षर के पासपोर्ट जारी करने का दोषी पाए जाने पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, पासपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर अनुराधा थाडीपार्थी गोपीनाथ नामक महिला को रोक दिया गया। वह दुबई जाने वाली थी। इसके बाद अनुराधा ने इसकी शिकायत आयोग से की।
आयोग ने इस संबंध में पिछले हफ्ते संबंधित पासपोर्ट अधिकारी से पूछ-ताछ की। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने संबंधित अधिकारी से अनुराधा को 10 हजार रुपये मुआवजे के रूप में और पासपोर्ट बनवाने में आई लागत के रूप में दो हजार रुपये देने को कहा।
आयोग के अध्यक्ष एम. बी. शाह ने कहा कि बिना हस्ताक्षर के पासपोर्ट को वैध नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि गोपीनाथ इस पासपोर्ट को लेकर विदेश यात्रा करती तो यह अपराध माना जाता।
शाह ने पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी की खिंचाई करते हुए कहा कि कर्तव्य पालन को लेकर यह एक गंभीर चूक है। पासपोर्ट अधिकारी ने आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए अपील की थी, लेकिन आयोग ने अधिकारी की अपील ठुकारा दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।