आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ पुरातत्व विभाग ने पुलिस की सहायता मांगी
आगरा, 24 जुलाई (आईएएनएस)। आगरा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कई ऐतिहासिक इमारतों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस से सहायता मांगी है।
आगरा के मुख्य पुरातत्व निरीक्षक डी.एन.डीमरी ने जिला अधिकारी से अवैध अतिक्रमणों से ऐतिहासिक इमारतों को बचाने में मदद का आग्रह किया है।
डीमरी ने कहा कि कई बार पत्र लिखने के बाद भी उन्हें पुलिस सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई।
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1958 के अनुसार किसी ऐतिहासिक धरोहर के 100 मीटर क्षेत्र के अंदर नए निर्माण के लिए एएसआई की अनुमति आवश्यक है। ऐतिहासिक इमारतों के नजदीक 200 क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल स्मारकों के लिए यह सीमा 500 मीटर है।
आगरा में कभी 200 छोटे बड़े ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया था लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 50 रह गई है।
अधिकांश संरक्षणवादी इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। ब्रजमंडल विरासत संरक्षण सोसायटी के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक इमारतों को खंडहर घोषित किए जाने के पहले पुलिस नए निर्माणों का कभी पता नहीं लगा पाती है। जिला प्रशासन भी इस दिशा में तभी कदम उठाता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।