उप्र में बसपा विधायक के खिलाफ वारंट जारी
मुजफ्फरनगर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अपोलो सर्कस की नेपाली बालिकाओं के यौन शोषण के मामले में आरोपी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक मोहम्मद हाजी अलीम समेत अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ यहां की जिला अदालत ने वारंट जारी किया है। सभी आरोपियों को चार अगस्त तक अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
मुजफ्फरनगर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अपोलो सर्कस की नेपाली बालिकाओं के यौन शोषण के मामले में आरोपी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक मोहम्मद हाजी अलीम समेत अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ यहां की जिला अदालत ने वारंट जारी किया है। सभी आरोपियों को चार अगस्त तक अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरनगर जिला अदालत के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजीएम) सुनीत चंद्रा ने मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले के सभी आरोपियों को 22 जुलाई तक अदालत में पेश करने को कहा था। इस पर पुलिस महानिरीक्षक ज्ञान सिंह ने जवाबी पत्र में लिखा था कि विधायक व अन्य आरोपियों को न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीजीएम सुनीत चंद्रा ने बुधवार को बसपा विधायक व अन्य आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख यानी चार अगस्त को विधायक समेत सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करें।
उल्लेखनीय है कि बुलंदशहर सदर सीट से बसपा विधायक मो. हाजी अलीम अपोलो सर्कस के मालिक हैं। पांच जून 2003 को मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपोलो सर्कस में छापा मारकर 6 नेपाली लड़कियों को मुक्त कराया था। इन लड़कियों के बयान के आधार पर विधायक मो. अलीम और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 344, 374 और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।