चार दोषी सांसदों के मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से कुछ घंटे पहले मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के दोषी चार सांसदों को मतदान से वंचित करने संबंधी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए कहा कि याचिका पर सुनवाई निश्चित समय पर की जाएगी। याचिका इलाहाबाद के अशोक पांडे ने सोमवार की शाम को दाखिल की थी। खंडपीठ के अन्य सदस्य हैं न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन और न्यायाधीश जे. एम. पंचाल।
खंडपीठ ने खेद जताते हुए कहा, "हम इस मामले की सुनवाई अभी नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ अन्य गंभीर मामले हैं। यदि आपने याचिका दायर की है तो इस पर सुनवाई निश्चित प्रक्रिया के तहत होगी।"
पांडे ने जिन सांसदों के खिलाफ याचिका दाखिल की है वे हैं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के सूरज भान सिंह।
चारों सांसद हत्या के मामले में विभिन्न अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।