नोटों की गड्डियां लहराने वाले सांसदों पर हो सकता है जुर्माना
नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के लिए कथित तौर पर रिश्वत के रूप में दी गई रकम को न केवल जब्त किया जा सकता है बल्कि ऐसा करने वाले सांसदों को जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
एक प्रमुख विदेशी फर्म के चार्टर्ड एकाउंटेंट ने बताया, "आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 20 हजार रुपये से अधिक की नकद रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।"
उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 271 डी का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है जितनी राशि उसने स्वीकार की है। अगर किसी और प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो जुर्माने की राशि बढ़ भी सकती है।
एक अन्य विशेषज्ञ ने बताया कि 20 हजार रुपये से अधिक की किसी भी राशि का भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना चाहिए।
गौरतलब है कि मंगलवार को लोकसभा में उस समय सनसनी फैल गई जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा ने चमड़े के बैग से हजार-हजार रुपये के नोट लहरा कर आरोप लगाया कि उन्हें एक-एक करोड़ रुपये की रकम विश्वास प्रस्ताव पर मतदान में शामिल न होने के लिए अग्रिम राशि के रूप में दी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*