ए क्यू खान को लोगों से मिलने की अनुमति
बहरहाल अदालत ने परमाणु प्रसार विवाद मामले में खान की ओर से मीडिया को किसी प्रकार का साक्षात्कार देने पर रोक लगा दी है।
परमाणु वैज्ञानिक पिछले चार साल से नजरबंद हैं।अधिवक्ता जावेद इकबाल जाफरी की ओर से खान को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरदार मुहम्मद असलम ने कहा कि खान को अपने निकट सहयोगियों से मिलने के लिये सुरक्षा मंजूरी मिलने पर पाकिस्तान के भीतर आने-जाने पर रोक नहीं होनी चाहिए।
बहरहाल न्यायाधीश ने कहा कि खान को परमाणु प्रसार के मामले में अपने संबंधियों या दोस्तों को किसी भी रूप में जानकारी नहीं देनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि वैज्ञानिक को उनकी अपनी पसंद के डाक्टर से इलाज की सुविधा मुहैया करायी जानी चाहिए।
अदालत ने कहा डॉ ए क्यू खान के सांइस फाउंडेशन इस्लामाबाद में जाने के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। जाफरी की याचिका पर अदालत ने 16 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में खान को नजरबंद रखे जाने को चुनौती दी गयी थी।
बहरहाल
आज
के
फैसले
में
खान
को
नजरबंद
रखे
जाने
या
उसकी
कानूनी
वैधता
के
बारे
में
कुछ
नहीं
कहा
गया
है।