पाक में कदीर खान को अदालत ने दी रियायत
इस्लामाबाद, 21 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान में अपने घर में नजरबंद विवादास्पद परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान को उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए उन्हें अपने मित्रों और परिजनों से भेंट करने की अनुमति दे दी है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जहां खान को मित्रों और परिजनों से भेंट करने की अनुमति दी है, वहीं उन्हें देश के परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में मीडिया से चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है।
पाकिस्तानी समाचार चैनल डॉन ने इस संबंध में जानकारी दी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक खान को अन्य देशों को परमाणु तकनीक बेचने के अपराध में वर्ष 2004 से ही उनके घर में ही नजरबंद रखा गया है। खान ने सरकारी टेलीविजन पर इस बात को स्वीकार किया था।
राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन खान की नजरबंदी बरकरार रखी गई। डॉन ने खान के हवाले से कहा, "यदि अदालत के फैसले का अर्थ यह है कि मेरे घर के बाहर सुरक्षाकर्मी यहां आने वाले लोगों की जांच करें, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।"
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार खान ने इससे पूर्व देश की नई सरकार से उनकी नजरबंदी के फैसले पर पुनर्विचार करने और रिहा करने की मांग की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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