चारा घोटाले के 15 दोषियों को 3 से 7 साल की जेल
रांची, 16 जुलाई (आईएएनएस)। चर्चित चारा घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने बुधवार को 15 दोषियों को तीन से सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 से 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी एक मुख्य आरोपी हैं।
सीबीआई अदालत के न्यायाधीश बी. के. सहाय ने सोमवार को इस मामले में 64 आरोपियों को दोषी ठहराया था। दोषियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी व झारखंड के परिवहन सचिव सज्जल चक्रवर्ती भी शामिल हैं।
आईएएस अधिकारी को आज सजा नहीं सुनाया जा सका। मंगलवार को अदालत में ही सज्जल ने सीने में दर्द की शिकायत की थी जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अधिकतर दोषी आपूर्तिकर्ता हैं। अभी तक अदालत 39 दोषियों को सजा सुना चुकी है। बाकी दोषियों को सजा गुरुवार को सुनाई जाएगी।
अदालत ने सोमवार को 1993-94 में चाइबासा कोषागार से 39 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 64 लोगों को दोषी ठहराया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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