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डीडीए को पांच लाख रुपए चुकाने का आदेश

By Staff
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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। एक अपार्टमेंट को देर से हस्तांतरित करने और उसकी कीमत बढ़ा कर दोगुनी करने के आरोप में उपभोक्ता अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पीड़ित पक्ष को पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने डीडीए को बढ़ी हुई कीमत के रूप में वसूले गए चार लाख रुपये लौटाने तथा ग्राहक को हुई मानसिक और अन्य परेशानियों के लिए एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे. डी. कपूर ने अपने फैसले में कहा, "हमारे विचार में फ्लैट की कीमत 4.51 लाख रुपये से बढ़ा कर 8.04 लाख रुपये करने का कोई आधार नहीं था। "

उदय कुलकर्णी ने सन 1985 में एक योजना के तहत इस फ्लैट के लिए आवेदन किया था। उन्हें इसकी अनुमानित कीमत 4,51,900 रुपये बताई गई थी। उन्होंने जुलाई 1993 तक इसकी 90 फीसदी किश्ते चुका दी थीं। उन्हें अगले दो वर्षो में फ्लैट का आवंटन किया जाना था, लेकिन 1998 में उन्हें एक पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उसकी अंतिम कीमत 8,04,590 रुपये है।

कुलकर्णी ने विरोध जताते हुए पूरी रकम चुका कर फ्लैट तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने इसके विरुद्ध न्यायालय जाने का फैसला किया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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