सूडानी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की अपील
द हेग, 14 जुलाई (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के मुख्य अभियोजक लुइस मोरिनो-ओकेंपो ने सोमवार को सूडान के राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल-बशीर के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है।
एक बयान में मोरिनो-ओकेंपो ने कहा कि वह दारफूर में नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरूद्ध अपराध में अल-बशीर की संलिप्तता के सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।
अभियोजक ने अपने बयान में कहा कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अहमद अल-बशीर के खिलाफ नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध के 10 मुकदमे चलाए जा सकें।
अब आईसीसी का पूर्व परीक्षण न्यायालय मुख्य अभियोजक के प्रमाणों का परीक्षण करके यह निर्णय लेगा कि मुकदमे को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और अल-बशीर को कैसे अदालत में उपस्थित किया जाए।
यह पहला अवसर है जब हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं।
सूडान ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में शांति प्रयासों को बाधा पहुंचेगी।
आईसीसी के मुख्य अभियोजक ने कहा कि फुर, मासालित और जगावा समूह के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के सूत्रधार अल-बशीर थे। अभियोजक ने आरोप लगाया कि बशीर अंतर्राष्ट्रीय सहायता रोकने और दारफूर में नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं।
मोरिनो-ओकेंपो पहले भी कह चुके हैं कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि बशीर ने शरणार्थी शिविरों में रह रहे 2,45,000 लोगों के विनाश के लिए सरकारी मशीनरी को प्रोत्साहित किया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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