बिहार में विधान पार्षद पहुंचे जेल
पटना, 14 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में नवादा जिले में त्वरित न्यायालय ने विधान परिषद के सदस्य सलमान रागीब को लूट के एक मामले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पटना, 14 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में नवादा जिले में त्वरित न्यायालय ने विधान परिषद के सदस्य सलमान रागीब को लूट के एक मामले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश सुदर्शन कुमार राय ने बैंक ड्राफ्ट और मोटरसाइकिल लूट के मामले की सुनवाई करते हुए सलमान रागीब की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि महेंद्र प्रसाद यादव ने 13 जुलाई 1998 में नवादा सदर थाने में सलमान समेत पांच लोगों के खिलाफ बैंक ड्राफ्ट और मोटरसाइकिल लूट का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद सलमान के खिलाफ वारंट जारी हुआ था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।