शरीफ मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित
इस्लामाबाद, 30 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उपचुनाव में हिस्सा लेने के मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने उप चुनाव में हिस्सा लेने के लिए शरीफ को अयोग्य ठहरा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली संघीय सरकार की अपील पर सोमवार को सुनवाई की थी। अदालत ने अपने आदेश के तहत फैसले को दो सप्ताह के लिए टाल दिया और शरीफ के संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव 30 जून तक स्थगित कर दिया।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने जिओ टीवी की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि आज की सुनवाई के दौरान वकील अहमद रजा कसूरी ने अपनी जिरह में कहा कि शरीफ की अयोग्यता के सवाल पर सरकार को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि शरीफ पर कई मुकदमें चल रहे हैं। इसी कारण वे इस वर्ष 18 फरवरी को हुए आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।