आरुषि हत्याकांड : कृष्णा की जमानत अर्जी खारिज
गाजियाबाद, 30 जून (आईएएनएस)। आरुषि हत्याकांड मेंआरोपी कृष्णा की जमानत अर्जी आज कंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। कृष्णा आरुषि के पिता डा. राजेश तलवार का कंपाउंडर है।
सीबीआई अदालत की न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने अपने आदेश में अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 का हवाला देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मामला सत्र अदालत में विचाराधीन है। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि कृष्णा उनकी अदालत में जमानत के पात्र बुजुर्ग तथा महिलाओं की श्रेणी में नहीं आता।
इसके पहले बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि सीबीआई अब तक कृष्णा पर आरोप तय नहीं कर पाई है और वह हत्या का आरोपी नहीं है। अदालत को इस आधार पर कृष्णा को जमानत दे देनी चाहिए।
इस पर सीबीआई के अभियोजक आर.के.सैनी ने विरोध करते हुए कृष्णा को अपराध का दोषी बताया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमानत देने से पहले न्यायाधीश को मामले की गंभीरता पर विचार करना चाहिए। यदि अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है तो मजिस्ट्रेट की अदालत जमानत याचिका पर निर्णय नहीं ले सकती है।
कृष्णा को 13 जून को गिरफ्तार किया गया था। इससे पूर्व अदालत ने कृष्णा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई के अनुसार उसने आरुषि की हत्या में शामिल होना स्वीकार किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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