बिहार में हत्या व अपहरण मामले में तीन लोगों को फांसी की सजा
पटना, 28 जून (आईएएनएस)। औरंगाबाद जिला त्वरित न्यायालय (चतुर्थ) के न्यायाधीश बैजनाथ ने आज हत्या व अपहरण के एक मामले में तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।
न्यायालय के लोक अभियोजक तिलक यादव ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी इस न्यायालय ने दो लोगों को फांसी व दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 30 दिसंबर, 2005 को नवीनगर क्षेत्र के पूर्व विधायक भीम कुमार यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह का अपहरण विधायक के घर के सामने से कर लिया गया था। इनका शव बड़ेम गांव के पास एक कुएं से 28 जनवरी, 2006 को मिला था।
इस मामले की एक प्राथमिकी बड़ेम थाना में दर्ज करायी गई थी। इसमें आठ लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 364ए, 302, 201 तथा 120बी के तहत अभियुक्त बनाया गया था।
यादव ने बताया कि इन नामजद अभियुक्तों में से आज अनुज सिंह, उपेन्द्र सिंह तथा कामेश्वर सिंह को फांसी की सजा सुनायी गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।