सर्वोच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव टाला (लीड)
इस्लामाबाद, 25 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदवारी वाले लाहौर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को देर से कराने का आदेश दिया है।
इस्लामाबाद, 25 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदवारी वाले लाहौर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को देर से कराने का आदेश दिया है।
सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय ने शरीफ को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। संघीय सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करते हुए कहा है कि चुनाव में उम्मीदवार बनना शरीफ का मूल अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को किनारे रखते हुए दोनों पक्षों से 30 जून को अपना पक्ष रखने को कहा है।
पाकिस्तान में फरवरी में हुए आम चुनावों में नवाज शरीफ का नामांकन खारिज कर दिया गया था। लेकिन गुरुवार को होने वाले उपचुनावों में चुनाव आयोग ने उनका नामांकन स्वीकार कर लिया था। इसके बाद ही सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय ने उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्णय दिया।
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यदि नवाज शरीफ अदालत में हाजिर हों तो वह मिनटों में मामले पर फैसला सुना सकते हैं।
लेकिन शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रवक्ता सिद्दीकुल फारूक ने पत्रकारों से कहा कि वर्तमान न्यायपालिका को स्वीकार नहीं करने के कारण शरीफ अदालत में उपस्थित नहीं होंगे।
नवाज शरीफ कह चुके हैं कि वह उन न्यायाधीशों के सामने अदालत में उपस्थित नहीं होंगे जिन्होंने पिछले साल नवंबर में अस्थायी संविधान के तहत शपथ लिया है। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने नवंबर में आपातकाल लगाने के साथ ही उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के 60 न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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