यूपी में होगी स्टांप शुल्क में कटौती
लखनऊ, 25 जून (आईएएनएस)। अधिक संख्या में रजिस्ट्री कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाम्प शुल्क की दरों में कमी करने का निर्णय किया है।
लखनऊ, 25 जून (आईएएनएस)। अधिक संख्या में रजिस्ट्री कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाम्प शुल्क की दरों में कमी करने का निर्णय किया है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित बिना कब्जा वाले अनुबंध पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क 80 रुपये प्रति हजार से घटाकर 40 रुपये प्रति हजार कर दिया गया है।
बंधक पत्र पर कब्जा दिए जाने की दशा में 80 रुपये प्रति हजार तथा बिना कब्जा वाले बंधक पत्र पर 40 रुपये प्रति हजार की दर से देय स्टाम्प शुल्क को घटाकर अब क्रमश: 20 रुपये प्रति हजार तथा 5 रुपये प्रति हजार कर दिया गया है। एक वर्ष से कम की अवधि के पट्टा विलेख पर 40 रुपये प्रति हजार एवं एक वर्ष से अधिक अवधि के पट्टा विलेख पर 80 रुपये प्रति हजार की दर से देय स्टाम्प शुल्क को घटाकर 20 रुपये प्रति हजार कर दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं अन्य सरकारी विभागों व उनके अधीन सरकारी, अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा निष्पादित अचल सम्पत्तियों के विक्रय अथवा पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क मे छूट देने का निर्णय भी लिया गया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार की सहायता से क्रियान्वित 'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नगरीय सुधारों को क्रियान्वित किए जाने हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान स्टांप शुल्क की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त महिलाओं के नाम पर संपत्ति के पंजीयन में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।