'कंडोम का इस्तेमाल किया, इसलिए सजा कम करें'
कुआलालंपुर, 21 जून (आईएएनएस)। नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 36 साल जेल की सजा पाए भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक ने निर्धारित सजा में चार वर्ष कमी करने की मांग यह कहते हुए की है कि उसने अपराध करते वक्त कंडोम का इस्तेमाल किया था।
कुआलालंपुर, 21 जून (आईएएनएस)। नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 36 साल जेल की सजा पाए भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक ने निर्धारित सजा में चार वर्ष कमी करने की मांग यह कहते हुए की है कि उसने अपराध करते वक्त कंडोम का इस्तेमाल किया था।
यह कैदी अपनी 11 वर्षीय बच्ची के साथ बार बार बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। चार वर्ष पहले पेटालिंग जाया के सत्र न्यायालय ने उसे 36 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।
समाचार पत्र 'न्यू स्ट्रेट टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक 49 वर्षीय बलात्कारी के वकील एस. आई. राजा ने कुआलालंपुर की एक अदालत में कहा कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा ज्यादा है और बलात्कारी को अपने अपराध के लिए अफसोस है।
वकील ने अदालत से कहा, "अदालत को उसके मुवक्किल के साथ दया करना चाहिए।" राजा ने अदालत से कहा कि उसके मुवक्किल की सजा में कमी किया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपराध करते समय हर बार कंडोम का इस्तेमाल किया था।
इस अपील की सुनवाई कर रही तीन सदस्यों वाली न्यायाधीशों की पीठ ने गुस्से में पूछा, "आपका मतलब है कि कंडोम का इस्तेमाल करके बलात्कार करना ठीक है।" पीठ ने निचली अदालत के आदेश को बहाल रखा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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