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शरीफ बंधुओं की उम्मीदवारी पर न्यायाधीश का सुनवाई से इंकार

By Staff
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इस्लामाबाद, 21 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ की उम्मीदवारी को चुनौती दिए जाने से संबंधित मामले को लेकर गठित पीठ की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ न्यायाधीश हसनात अहमद खान ने मामले की सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। पीठ के सदस्यों को लेकर एक वकील द्वारा आपत्ति उठाए जाने के मद्देनजर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है।

लाहौर उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ न्यायाधीश हसनात अहमद खान ने मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन की सिफारिश की है। उधर नवाज शरीफ 26 जून को होने वाले उप चुनाव में दो -दो हाथ करने के लिए पृूरी तरह से तैयार हैं।

नवाज शरीफ ने अपनी उम्मीदवारी को चुनौती दिए जाने से संबंधित मामले को लेकर गठित पीठ के सामने यह दलील देते हुए अपना पक्ष रखने से इंकार कर दिया कि पीठ के सदस्यों ने परवेज मुशर्रफ द्वारा लाए गए अस्थायी संवैधानिक आदेश के तहत शपथ ली है। कुछ वकीलों ने भी तीन सदस्यीय पीठ में शामिल दो सदस्यों को लेकर सुनवाई की निष्पक्षता पर संदेह जताया है।

वकील ख्वाजा महमूद के अनुसार पीठ में शामिल न्यायाधीश नवाज शरीफ के मुखालिफ धड़े से संबंधित हैं इसलिए उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। महमूद ने पीठ को से इस मामले की सुनवाई न करने का अनुरोध किया।

इंड्रो-एशियन न्यूज सर्विस।

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