लखनऊ के सहारा शहर में तोड़फोड़
एलडीए के अधिकारी अधिकृत तौर पर इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि जिस हिस्से को सहारा इंडिया के कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है, वह लखनऊ के मास्टर प्लान में जोनल रोड एवं ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित है।
अधिकारी ने कहा कि मास्टर प्लान में दो किलोमीटर लंबे एवं 75 मीटर चौड़े रास्ते में 45 मीटर चौड़ा हिस्सा ग्रीन बेल्ट के लिए और 30 मीटर सड़क के लिये प्रस्तावित है। उधर सहारा इंडिया के महाप्रबंधक बी़ एऩ त्रिपाठी के अनुसार वर्ष 1994-95 में लखनऊ नगर निगम ने 170 एकड़ तथा एलडीए ने 100 एकड़ जमीन सहारा इंडिया को लीज पर दी थी।
उन्होंने कहा कि इस जमीन पर तोड़फोड़ की किसी प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अदालत ने स्थगन आदेश दे रखा है, लेकिन इसकी अवमानना करते हुए रात 12 बजे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। सहारा इंडिया कारपोरेट के प्रमुख अभिजीत सरकार ने कहा कि एलडीए की कार्रवाई यूपी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का उल्लंघन है और बिना किसी पूर्व नोटिस के यह गैर कानूनी कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि यह भूमि सहारा इंडिया के नियंत्रण में पिछले पन्द्रह वर्षों से है और इतने वर्षों बाद अचानक एलडीए द्वारा इसे गैर कानूनी करार देने से उनकी गलत मंशा उजागर हो जाती है। उन्होंने कहा कि अपने आकाओं के निर्देश पर निहित स्वार्थ पूर्ति के लिये एलडीए के अधिकारियों ने गोमतीनगर स्थित अंबेडकर पार्क के विस्तार के लिये पन्द्रह साल पुराने निर्माण को मनमाने और गैर कानूनी ढंग से तोड़ दिया है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सहारा इंडिया ने गैर कानूनी तरीके से ग्रीन बेल्ट और जोनल रोड पर कब्जा कर रखा था, जिसे कानूनी कार्रवाई के तहत मुक्त कराया गया है। इसके तहत सहारा शहर की चारदीवारी, ऑडिटोरियम तथा अस्पताल के आंशिक हिस्से को भी ढहा दिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस