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उच्च न्यायालय ने दिया सहारा शहर में गिराए गए निर्माणों को बनाने का आदेश

By Staff
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लखनऊ, 19 जून (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीएल) द्वारा सहारा शहर में की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए गिराए गए निर्माणों को पुन: बनाए जाने (रिस्टोर) का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति बी़ पी़ सिंह और न्यायमूर्ति बी़ क़े नारायण ने आज उपरोक्त आदेश के साथ ही राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार के निजी, संस्थागत अथवा किसी भी अन्य प्रकार के निर्माण को शाम पांच बजे के बाद और सुबह नौ बजे से पहले नहीं गिराया जा सकता। दोनों न्यायाधीशों ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का भी हवाला दिया।

सहारा समूह की ओर से बहस करते हुए वकील वीरेंद्र भाटिया ने एलडीए की कार्रवाई को अवैध करार दिया, जबकि सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ज्योतीन्द्र मिश्रा ने इस कार्रवाई को विधि सम्मत ठहराने का प्रयास किया। न्यायालय ने तीन सप्ताह में प्रति उत्तर शपथ पत्र तथा छह सप्ताह में प्रति शपथ पत्र (काउंटर) दाखिल करने का निर्देश दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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